(खबरें अब आसान भाषा में)
अभी इनकम टैक्स की नई रीजीम में सालाना 3 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा सालाना 7 लाख रुपये तक की इनकम वाले लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता है। सरकार इनकम टैक्स के सेक्शन 87ए के तहत नई रीजीम में 25,000 रुपये का रिबेट देती है