(खबरें अब आसान भाषा में)
अभी इनकम टैक्स के लिहाज से सीनियर सिटीजंस की दो कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी ऐसे सीनियर सिटीजंस की है, जिसके तहत 60 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोग आते हैं। दूसरी कैटेगरी सुपर सीनियर सिटीजंस की है, जिसके तहत 80 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोग आते हैं