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अभी होम लोन पर दो तरह का टैक्स बेनेफिट मिलता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24बी के तहत एक वित्त वर्ष में होम लोन के इंटरेस्ट पर मैक्सिमम 2 लाख रुपये का डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत है। इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत होम लोन के प्रिंसिपल पर भी डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत है