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प्रायरिटी सेक्टर लेंडिंग के नियम RBI बनाता है। इसके तहत बैंकों को अपने लोन का कुछ हिस्सा कुछ खास क्षेत्रों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना पड़ता है। इनमें कृषि, एजुकेशन, हाउसिंग और स्मॉल इंडस्ट्रीज शामिल हैं। इन क्षेत्रों को लोन देने में आम तौर पर बैंकों की दिलचस्पी नहीं होती है