Supreme Court on Bulldozer Action: देशभर में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग पर आज (1 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला आने तक इस पर लगाई गई अंतरिम रोक जारी रहेगी। SC ने इस दौरान बुलडोजर एक्शन को लेकर गाइडलाइन बनाने की भी बात कही।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक प्लेस पर बने मंदिर, मस्जिद या किसी दूसरे धार्मिक स्थल हटाने को लेकर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि चाहे मंदिर हो, दरगाह या अन्य कोई धार्मिक स्थल। पब्लिक प्लेस पर बने है तो उसे हटाना ही होगा। जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है। सड़क, जल निकायों या रेल पटरियों पर अतिक्रमण करने वाले धार्मिक ढांचे को हटाया जाना चाहिए।
हमारे निर्देश सभी के लिए लागू होंगे- SC
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि कोई भी शख्स आरोपी या दोषी है तो इस आधार पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसको लेकर गाइडलाइन बनाएंगे। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। बुलडोजर कार्रवाई और अतिक्रमण विरोधी अभियान के लिए उसके द्वारा निर्देश पूरे देश में लागू होंगे, चाहे वह किसी भी धर्म से हो।