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शव मिलने के बाद पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 194(3)(iv) के तहत अप्राकृतिक मृत्यु की रिपोर्ट दर्ज की और जांच शुरू की। जांच के दौरान, वैज्ञानिक तरीकों और तकनीकी साक्ष्यों का इस्तेमाल करते हुए, पुलिस ने आरोपी पर ध्यान केंद्रित किया, जो पीड़िता के घर के बगल वाले घर में रहता था