HT की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने अपने आदेश में कहा- "समय दे दिया गया है। मामले को 16.11.2026 को लिस्ट किया जाए। अगर समझौता नहीं होता है या समझौता अधूरा रहता है और वादी किसी भी दावे या मुद्दे पर मुकदमा आगे बढ़ाना चाहता है तो उसे सुनवाई की अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा। इससे कोर्ट को 'कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, 1908' के 'ऑर्डर X नियम 2' और 'ऑर्डर V नियम 3', तथा 'भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023' की धारा 168 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी।"