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Allahabad High Court: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अदालत अलग-अलग धर्म के कपल को हिंदू और मुसलमान के रूप में नहीं, बल्कि दो बालिग व्यक्तियों के रूप में देखता है, जो साथ में खुशी से रह रहे हैं। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले इंटरफेथ कपल की रक्षा करता है।