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Aggregator Licence Rules: हरियाणा कैबिनेट ने NCR में एग्रीगेटर कंपनियों के लिए नए नियम मंजूर किए हैं, जिनमें केवल CNG और इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य होंगे। साथ ही सुरक्षा, बीमा, डिजिटल ट्रैकिंग और लाइसेंसिंग के सख्त प्रावधान लागू किए जाएंगे ताकि प्रदूषण कम हो और स्वच्छ परिवहन बढ़े।