Aadhaar-Pan Linking: आधार और पैन को लिंक करना अब सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि ज़रूरी कदम है। अगर यह लिंक नहीं है, तो आपका PAN इनऑपरेटिव हो जाएगा और बैंक आपकी आय पर ज्यादा TDS काटेंगे। समय पर लिंकिंग करने से आप अतिरिक्त टैक्स बोझ से बच सकते हैं और रिफंड भी आसानी से मिलेगा, जिससे आपकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहेगी।