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सरकार ने बजट 2023 में बॉन्ड फंड के कैपिटल गेंस के नियमों में कई बदलाव किए थे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर टैक्स के कैलकुलेशन के लिए इंडेक्सेशन बेनेफिट खत्म कर दिया गया था। नए नियम के तहत डेट फंडों में निवेश से हुए कैपिटल गेंस को इनवेस्टर की इनकम में जोड़ दिया जाता है