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SEBI ने कहा था कि हर एक्सचेंज को सिर्फ एक इंडेक्स में वीकली एक्सपायरी की इजाजत होगी। यह नियम 20 नवंबर से लागू हो गया है। पहले स्टॉक एक्सचेंजों को वीकली, मंथली, क्वार्टर्ली और हाफ-इयर्ली कॉन्ट्रैक्ट की इजाजत थी। इससे रोजाना एक वीकली एक्सपायरी होती थी