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SEBI ने सर्कुलर में कहा कि एक्सचेंजों के साथ चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि BSE, NSE के लिए यह नियम Vice-A-Versa होगी। जिसका मतलब है कि दोनों एक्सचेंज एक-दूसरे के लिए जरूरत पड़ने पर अल्टरनेटिव ट्रेडिंग वेन्यू के रूप में कार्य करेंगे