बैंकों की एफडी स्कीम में पैसे लगाने से पहले इससे मिलने वाले इंटरेस्ट पर टैक्स के नियमों को जान लेना जरूरी है। पहला, इंटरेस्ट के पैसे पर टैक्स लगता है। इसे 'इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज' माना जाता है। इस पैसे को इनवेस्टर की कुल इनकम में जोड़ दिया जाता है। इस पर इनवेस्टर के टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगने का मतलब है कि हाई टैक्स स्लैब में आने वाले इनवेस्टर को ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ेगा।