केंद्र सरकार के एंप्लॉयीज के मामले में सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 2021 लागू होते हैं। इसके मुताबिक, फैमिली पेंशन का पहला हकदार एंप्लॉयी की जीवित पत्नी/पति होता है। उसके बाद एलिजिबल चिल्ड्रेन और परिवार के दूसरे सदस्यों का नंबर आता है। हालांकि, एक अपवाद के तहत ऐसे मामले आते हैं जिसमें महिला सरकारी एंप्लॉयी या पेंशनर ने तलाक की प्रक्रिया जारी रहने के बीच अपने एलिजिबल चिल्ड्रेन को फैमिली पेंशन का हकदार बनाने का अनुरोध किया होता है। ऐसे मामले में फैमिली पेंशन के मामले में एलिजिबल चिल्ड्रेन का हक पति से पहले बन सकता है।