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FD ब्याज पर आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। हालांकि, ओल्ड टैक्स रिजीम में सीनियर सिटिजंस को Section 80TTB के तहत ब्याज में सालाना ₹50,000 तक का डिडक्शन मिल सकता है। वहीं, सीनियर सिटिजन की FD से एक वित्त वर्ष में कुल ब्याज ₹1 लाख से ज्यादा होने पर आम तौर पर TDS कटता है।