गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल की 56वीं बैठक 3 और 4 सितंबर 2025 को आयोजित हुई थी। इस बैठक में केंद्र और राज्यों ने GST व्यवस्था में बड़े बदलावों पर सहमति बनाई थी। खास तौर पर GST की दरों और अलग-अलग टैक्स स्लैब में बदलाव का फैसला लिया गया था। 22 सितंबर 2025 से नई GST व्यवस्था लागू हुई, जिसमें मुख्य रूप से 5% और 18% के दो टैक्स स्लैब रखे गए। वहीं, लग्जरी और कुछ खास महंगे सामान पर 40% की सबसे ज्यादा GST दर तय की गई। इससे पहले 1 जूलाई 2017 से 5%, 12%, 18% और 28% के चार स्लैब लागू थे।