Form 6 का इस्तेमाल नए मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए किया जाता है। हाल में SIR प्रक्रिया के दौरान ऑनलाइन Form 6 के साथ एक अतिरिक्त घोषणा-पत्र (Declaration) जोड़े जाने को लेकर विवाद शुरू हुआ। इस अतिरिक्त घोषणा में आवेदक से यह जानकारी मांगी जा रही थी कि वह या उसके माता-पिता पिछली SIR वोटर लिस्ट में शामिल थे या नहीं। विवाद तब बढ़ा जब रिपोर्टों में सामने आया कि चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने फॉर्म 6 में बदलाव को लेकर आपत्ति जताई थी। उनकी आपत्ति का आधार यह था कि निर्धारित वैधानिक Form 6 में बदलाव के लिए Registration of Electors Rules, 1960 में संशोधन की जरूरत हो सकती है।