सर्कुलर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि डीए और डीआर की गणना करते समय अगर राशि में 50 पैसे या उससे अधिक का अंश आता है, तो उसे अगले पूरे रुपये में बदल दिया जाएगा। वहीं, 50 पैसे से कम के अंश को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। बता दें कि सिक्किम सरकार के इस फैसले से राज्य के करीब 50,000 कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा वित्तीय लाभ मिलेगा।