ट्रिब्यूनल से जुड़े एक सूत्र ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब SIR विवादों के निपटारे के लिए न्यायिक अधिकारियों की अध्यक्षता में स्वतंत्र अपीलीय ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश दिया था, तब इन्हें अलग अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण के तौर पर स्थापित किया गया था। सूत्र के मुताबिक, मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम शामिल करने या हटाने संबंधी इन ट्रिब्यूनलों के फैसलों में न्यायिक महत्व है और ECI का प्रशासनिक या IT विभाग सॉफ्टवेयर में बदलाव के जरिए इन फैसलों को प्रभावित नहीं कर सकता।