नई दिल्ली: ट्रैफिक नियम तोड़ने के बाद जारी होने वाले ई-चालान की वसूली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट को बताया गया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बड़ी रकम के ई-चालान अभी भी बकाया हैं। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि बची हुई चालान की रकम को बिजली बिल से जोड़कर वसूलने की जा सकती है।