₹5 लाख का इंश्योरेंस कवर (DICGC Rule): RBI की संस्था DICGC के तहत हर बैंक में ग्राहक के मूलधन (Principal) और ब्याज को मिलाकर अधिकतम ₹5 लाख तक का डिपॉजिट इंश्योर्ड (सुरक्षित) रहता है। इसलिए यदि आप ₹10 लाख निवेश कर रहे हैं, तो सुरक्षा के लिहाज से पूरी राशि एक बैंक में रखने के बजाय दो अलग-अलग बैंकों में ₹5-5 लाख बांटकर रखें।