(खबरें अब आसान भाषा में)
Non Salaried HRA Claim: IT Act के तहत वो भी लोग किराए पर टैक्स छूट ले सकते हैं जो जॉब नहीं करते है। इस छूट में एक तय सीमा होती है। भले ही आपका वास्तविक किराया कितना भी ज्यादा क्यों न हो, धारा 80GG के तहत आपको एक लिमिटेड अमाउंट की ही टैक्स छूट मिल सकती है