संयुक्त राष्ट्र के अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने एक ऐतिहासिक परामर्शकारी राय में निर्णय दिया है कि हड़ताल करने का अधिकार अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के एक मूल समझौते के तहत सुरक्षित है. न्यायालय के इस निर्णय ने दुनिया भर में श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच लम्बे समय से चले आ रहे विवाद को सुलझा दिया है.