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31 जुलाई तक आईटीआर फाइल करना जरूरी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिटर्न फाइल करने के लिए टैक्सपेयर्स को डेडलाइन का इंतजार नहीं करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि जल्दबाजी में रिटर्न फाइल करने में गलती होने की संभावना ज्यादा होती है। गलती होने पर इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है