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पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के आदेशानुसार, ‘पश्चिम बंगाल सेवा (आयु-सीमा बढ़ाना) नियम, 1981’ में संशोधन करते हुए ग्रुप ‘ए’ से लेकर ग्रुप ‘डी’ तक के पदों के लिए उम्र सीमा बढ़ा दी गई है। यह अधिसूचना संख्या 1707-F(P2) के तहत जारी की गई है और ये नए नियम 11 मई, 2026 से प्रभावी माने जाएंगे