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सेबी (SEBI) ने अपने कंसल्टेशन पेपर में प्रस्ताव दिया है कि शेयरधारक, ज्वाइंट वेंचर और फैमिली सेटलमेंट सहित केवल ऐसे समझौते, जो फर्म के मैनेजमेंट और कंट्रोल को प्रभावित करते हैं और फर्म को ज्ञात हैं, उन्हें प्राइस सेंसिटिव माना जाना चाहिए