(खबरें अब आसान भाषा में)
Income Tax Return Filing: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए टैक्स असेसमेंट 2025 के नए एक्ट के बजाय पुराने ‘इनकम टैक्स एक्ट 1961’ के तहत ही होगा। यही वजह है कि फॉर्म में आपको ‘Tax Year’ की जगह ‘Assessment Year’ जैसे पुराने शब्द ही देखने को मिलेंगे