(खबरें अब आसान भाषा में)
1 April New Rules: नए नियमों के तहत अब ‘फाइनेंशियल ईयर’ और ‘असेसमेंट ईयर’ की जगह सिर्फ एक ‘टैक्स ईयर’ होगा। यानी जिस साल आप कमाएंगे, वही आपका टैक्स ईयर कहलाएगा। इसके साथ ही अब HRA छूट के लिए मकान मालिक का PAN और रेंट पेमेंट का सबूत देना अनिवार्य होगा