(खबरें अब आसान भाषा में)
वित्त वर्ष 26 से पार्टनरशिप फर्म्स के लिए TDS नियम बदल गए हैं। Section 194T के तहत पार्टनर की सैलरी, ब्याज और अन्य पेमेंट्स पर TDS जरूरी होगा। ₹20,000 से ऊपर भुगतान पर 10% टैक्स कटेगा, जबकि प्रॉफिट शेयर पर छूट रहेगी। जानिए डिटेल।