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इनकम टैक्स की पुरानी रीजीम का इस्तेमाल करने वाले टैक्सपेयर्स सेक्शन 80सी के तहत आने वाले इनवेस्टमेंट ऑप्शंस में निवेश कर डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 80सी के तहत PPF, ELSS, Life Insurance Premium, NSC, सुकन्या समृद्धि योजना और बैंक टैक्स सेविंग्स एफडी आते हैं