(खबरें अब आसान भाषा में)
अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR-U) का प्रावधान इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139(8ए) में शामिल है। यह टैक्सपेयर्स को रिटर्न में गलती ठीक करने, नहीं बताई गई इनकम को बताने या पहले फाइल किए गए रिटर्न को अपडेट करने की सुविधा देता है