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RBI ने कहा है कि डिजिटल पेमेंट से जुड़े हर ट्रांजेक्शन के लिए कम से कम दो ऑथेंटिकेशन फैक्टर का इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए केंद्रीय बैंक ने कई विकल्प दिए हैं। इनमें पासवर्ड्स या पासफ्रेजेज, पिन, एसएमएस आधारित ओटीपी सहित कई विकल्प शामिल हैं