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अगर आप हर महीने 50,000 रुपये से ज्यादा किराया देते हैं, तो आपके लिए इनकम टैक्स से जुड़ा एक जरूरी नियम जानना बेहद जरूरी है। इनकम टैक्स कानून की धारा 194-IB के तहत ऐसे मामलों में किरायेदार को मकान मालिक को किराया देते समय TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स काटना पड़ता है