पब्लिक इश्यू कम से कम तीन दिन और अधिकतम 10 दिन तक खुले रहने चाहिए, और एडवर्टाइजमेंट की जरूरतें नॉन-कनवर्टिबल सिक्योरिटीज के लिए सेबी के नियमों के अनुरूप होनी चाहिए। इसके अलावा, रेगुलेटर ने सुझाव दिया है कि सभी सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट को विशेष रूप से डीमैट फॉर्म में जारी और ट्रांसफर किया जाना चाहिए