सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अमेरिका में सिर्फ कांग्रेस को अमेरिकी लोगों पर टैक्स लगाने का अधिकार है और टैरिफ टैक्स के समान है। यह दलील निल कात्याल ने दी थी, जो अमेरिका में एक्टिंग सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के ट्रंप के टैरिफ को रद्द करने के फैसले में उनकी बड़ी भूमिका बताई जा रही है