IT minister Ashwini Vaishnaw: सरकार ने हाल ही में ‘आईटी नियम, 2021’ में संशोधन किया है। इसके तहत पहले अदालती आदेश या सरकारी निर्देश मिलने पर कंटेंट हटाने के लिए 36 घंटे का समय मिलता था, जिसे अब घटाकर मात्र 3 घंटे कर दिया गया है। टेक कंपनियों का तर्क है कि इतने कम समय के दबाव में वे गलती से ऐसा कंटेंट भी हटा सकते हैं जो गैर-कानूनी न हो