(खबरें अब आसान भाषा में)
इनकम टैक्स के मौजूदा नियम में जब कभी कोई व्यक्ति प्रोफेशनल फीस या कंसल्टेंसी चार्जेज जैसे खास पेमेंट करता है तो 10 फीसदी तय रेट से टीडीएस कटता है। हालांकि, कई मामलों में पैसा पाने वाले (recipient) की असल टैक्स लायबिलिटी काफी कम होती है