(खबरें अब आसान भाषा में)
1 अक्टूबर, 2026 से अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) किसी एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसे टीडीएस डिडक्ट करने के लिए TAN लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी जगह सरकार एक चालान-कम-स्टेटमेंट या रिटर्न फॉर्म पेश करेगी, जो रेजिडेंट सेलर्स के ट्रांजेक्शन के नियम जैसा होगा