वित्तमंत्री ने टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइलिंग के लिए ज्यादा समय देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आईटीआर 1 और आईटीआर 2 फॉर्म का इस्तेमाल करने वाले इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बनी रहेगी। लेकिन, नॉन-ऑडिट बिजनेसेज या ट्रस्ट को अब रिटर्न फाइलिंग के लिए 31 अगस्त का समय मिलेगा