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वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण इनकम टैक्स की नई रीजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर सकती हैं। होम लोन के इंटरेस्ट रेट पर भी डिडक्शन बढ़ सकता है। शेयरों में निवेश करने वाले लोग कैपिटल गेंस के नियमों में बदलाव चाहते हैं