(खबरें अब आसान भाषा में)
होम लोन लेकर खरीदे गए घर पर टैक्स बेनेफिट्स क्लेम किया जा सकता है। अगर प्रॉपर्टी ज्वाइंट नाम से खरीदा गई है तो दोनों को-ओनर इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। हालांकि, नई रीजीम और पुरानी रीजीम में टैक्स बेनेफिट्स के नियमों में थोड़ा अंतर है