ITR Filing Deadline: अगर आपने 31 दिसंबर की डेडलाइन मिस कर दी है तो घबराने की जरूरत नहीं। सेक्शन 154 के तहत सुधार करके आप अपना टैक्स रिफंड हासिल कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि गलती ‘रिकॉर्ड से स्पष्ट’ होनी चाहिए। यह सुविधा उन लाखों टैक्सपेयर्स के लिए राहत है जो अपने मेहनत के पैसे को सुरक्षित देखना चाहते हैं।