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सरकार ने तर्क दिया कि एयर प्यूरीफायर पर GST को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने की याचिका, ताकि वे गरीब परिवारों के लिए ज्यादा किफायती हो सकें, निराधार है, क्योंकि GST रेट जीएसटी परिषद सभी हितधारकों के विचार-विमर्श के बाद तय करता और इसे रिट याचिका के जरिए ‘रद्द’ नहीं किया जा सकता है