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इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 54 में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज को बेचने से हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर एग्जेम्प्शन के प्रावधान शामिल हैं। इंडिजुअल और एचयूएएफ सेल्फ-ऑक्युपायड या किराए पर दी गई प्रॉपर्टी पर यह एग्जेम्प्शन क्लेम कर सकते हैं