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अब कंपनियों को एक्सचेंज पर दो बार डिस्क्लोजर देना होगा। पहला डिस्क्लोजर SEBI के शो-कॉज नोटिस पर देना होगा। दूसरा डिस्क्लोजर ऑर्डर पास होने पर देना होगा। संसद में पेश नए सिक्योरिटी मार्केट कोड में ये नियम बनाए गए हैं