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इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139(4) में बिलेटेड रिटर्न के प्रावधान शामिल हैं। इसके मुताबिक, अगर टैक्सपेयर्स तय तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से चूक गया है तो वह बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। बिलेटेड रिटर्न फाइल करने पर कई टैक्स बेनेफिट्स नहीं मिलते हैं