(खबरें अब आसान भाषा में)
चुनाव अधिकारियों के अनुसार, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होते ही दावे और आपत्तियां दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस दौरान वे योग्य मतदाता, जिनके नाम गलती से हट गए हों या गलत दर्ज हो गए हों, नाम जोड़ने या जानकारी सुधारने के लिए आवेदन कर सकते हैं