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सेबी के नए नियम में कहा गया है कि टीईआर के कैलकुलेशन में अब एसटीटी, जीएसटी, स्टैंप ड्यूटी और कमोडिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स शामिल नहीं होंगे। रेगुलेटर ने ब्रोकरेज और डिस्ट्रिब्यूशन कमीशन के नियमों को भी सख्त किया है