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Delhi-NCR Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त के अपने आदेश में बदलाव किया है। अब BS-IV और इससे आगे के मॉडल की गाड़ियों पर 10 और 15 साल की समय सीमा लागू नहीं होगी। बुधवार (17 दिसंबर) को अदालत ने कहा कि ऐसी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है जो BS-IV से कम एमिशन स्टैंडर्ड को पूरा करती हैं